परिचय

भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। इसमें मौलिक अधिकार (फंडामेंटल राइट्स), मौलिक कर्तव्य (फंडामेंटल ड्यूटीज), निर्देशक सिद्धांत (डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स) और सरकार के कर्तव्य भी शामिल हैं। यह वर्ष 1947 में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था, और यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तब से, संविधान में बहुत से संशोधन हुए हैं, जिनमें 42 वें और 86 वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ना भी शामिल है। संविधान में दो “मूल सिद्धांतों” का अस्तित्व होने से यह प्रश्न उठता है कि इन दोनों के बीच क्या अंतर है? क्या दोनों मूल सिद्धांत कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं? संविधान में इन दोनों सिद्धांतो की क्या जरूरत है? इस लेख में, हम इन सवालों के साथ साथ कुछ अन्य सवालों के जवाब देने का भी प्रयास करेंगे।

मौलिक अधिकार क्या होते हैं

जैसा कि हमे इसके नाम से ही पता चलता है, मौलिक का अर्थ कुछ ऐसी चीज होती है जो किसी और चीज के कार्य करने के लिए सबसे आवश्यक होती है। इस प्रकार, मौलिक अधिकार बुनियादी (बेसिक) मानव अधिकार हैं, जो भारत के नागरिकों को उनके अलग अलग जन्म स्थान, धर्म या लिंग के उपर ध्यान दिए बिना प्रदान किए जाते हैं। ये अधिकार किसी भी लोकतंत्र की नींव होते हैं क्योंकि यह लोकतांत्रिक समाज में रहने वाले लोगों को किसी भी दमन (सप्रेशन) के डर के बिना, अपनी क्षमताओं को हासिल करने में सक्षम बनाते है। ये अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। भारत में, ये अधिकार भारतीय संविधान के भाग III के तहत अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 35 तक प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान इन मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और साथ ही इनके लिए सुरक्षा भी प्रदान करता है। आइए इन अधिकारों में से प्रत्येक को देखें:

  • समानता का अधिकार
  • स्वतंत्रता का अधिकार
  • शोषण के खिलाफ अधिकार
  • धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
  • संस्कृति और शैक्षिक अधिकार
  • संवैधानिक उपचार का अधिकार

समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

  • अनुच्छेद 14 – कानून के समक्ष समानता

इस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं और उनके साथ समान व्यवहार किया जाता है। इसमें यह भी कहा गया है कि व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्रदान किया गया है। इसका मतलब यह है कि समान स्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा।

  • अनुच्छेद 15 – भेदभाव पर प्रतिबंध (प्रोहिबिशन)

इस अनुच्छेद के तहत, किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस अनुच्छेद को आगे 4 भागों में विभाजित किया गया है:

  1. अनुच्छेद 15 (1)- यह अनुच्छेद राज्य को किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करने से रोकता है ।
  2. अनुच्छेद 15 (2) – इस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक स्थान जैसे रेलवे स्टेशन या सार्वजनिक सुविधाओं जैसे कुओं, सड़कों आदि का उपयोग करने से वंचित नहीं किया जाएगा।
  3. अनुच्छेद 15 (3) – इस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा।
  4. अनुच्छेद 15 (4) – यह अनुच्छेद राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है और ऐसे प्रावधान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के लिए बनाए जा सकते हैं।
  • अनुच्छेद 16 – अवसर और सार्वजनिक रोजगार के मामलो मे समानता

इस अनुच्छेद का उद्देश्य नागरिकों को राज्य द्वारा प्रदान किए गए रोजगार में समान अवसर प्रदान करना है। इस अनुच्छेद को आगे 5 भागों में बांटा गया है:

  1. अनुच्छेद 16 (1) – इस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि सभी नागरिकों को रोजगार के मामलों में समान अवसर दिया जाना चाहिए।
  2. अनुच्छेद 16 (2) – यह अनुच्छेद राज्य द्वारा प्रदान किए गए रोजगार के मामलों में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है ।
  3. अनुच्छेद 16 (3) – यह अनुच्छेद संसद को ऐसे कानून बनाने की अनुमति देता है जिनके लिए सार्वजनिक रोजगार के लिए आवासीय (रेजिडेंशियल) आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है।
  4. अनुच्छेद 16 (4) – यह अनुच्छेद संसद को सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है।
  5. अनुच्छेद 16 (5) – यह अनुच्छेद संसद को ऐसे कानून बनाने की अनुमति देता है जिसके लिए किसी विशेष धर्म से संबंधित किसी व्यक्ति को उस धर्म की संस्था में नियुक्त करने की आवश्यकता होती है।
  • अनुच्छेद 17- अस्पृश्यता (अनटचैबिलिटी) का उन्मूलन (एबोलिशन)

इस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता की प्रथा को प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण करना एक दंडनीय अपराध है।

  • अनुच्छेद 18 – उपाधियों (टाइटल) का उन्मूलन

इस अनुच्छेद के तहत राज्य को व्यक्तियों को उपाधियाँ प्रदान करने से रोका गया है। हालाँकि, राज्य को ऐसी उपाधियाँ प्रदान करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है जो प्रकृति में शैक्षणिक या सैन्य होती हैं।

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

  • अनुच्छेद 19- भाषण की स्वतंत्रता आदि के विषय में कुछ अधिकारो का सरंक्षण

यह अनुच्छेद भारत के नागरिकों को 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी प्रदान करता है।

  1. भाषण और अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन) की स्वतंत्रता
  2. बिना शस्त्र के शांतिपूर्ण सभा मे शामिल होने की स्वतंत्रता
  3. संगठन या संघ (यूनियन) बनाने की स्वतंत्रता
  4. भारत के पूरे क्षेत्र में संचरण (भ्रमण) (मूवमेंट) की स्वतंत्रता
  5. भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में निवास करने की और बस जाने की स्वतंत्रता
  6. कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता
  • अनुच्छेद 20 – अपराधों के लिए दोषसिद्धि (कनविक्शन) के संबंध में संरक्षण

इस अनुच्छेद के तहत अपराधों के लिए आरोपी व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके तहत 3 उप खंड प्रदान किए गए हैं:

  • अनुच्छेद 20 (1) – इस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को उन कार्यों के लिए दंडित नहीं किया जाएगा जो उनके घटित होने के समय दंडनीय नहीं थे।
  • अनुच्छेद 20 (2) – इस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि एक व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और न ही उसे उसी अपराध के लिए बार बार दंडित किया जा सकता है।
  • अनुच्छेद 20 (3) – इस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
  • अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा

इस अनुच्छेद के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। कानून द्वारा स्थापित की गई प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

  • अनुच्छेद 22 – कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध (डिटेंशन) के खिलाफ संरक्षण

इस अनुच्छेद के तहत, गिरफ्तारी के मामले में व्यक्तियों को विभिन्न प्रक्रियात्मक (प्रोसीजरल) सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए है, जैसे की गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने का अधिकार और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य, आदि।

शोषण (एक्सप्लॉयटेशन) के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

  • अनुच्छेद 23 – मानव के दुर्व्यपार (प्रोहिबिशन) और जबरन श्रम का निषेध

इस अनुच्छेद के तहत मानव के दुर्व्यपार और किसी भी प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित किया गया है।

  • अनुच्छेद 24 – कारखानों (फैक्टरी) आदि में बच्चों के नियोजन (एम्प्लॉयमेंट) पर रोक

इस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खानों जैसे खतरनाक स्थानों में नियोजित करने पर रोक लगाई गई है।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

  • अनुच्छेद 25 – अंतरात्मा की और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार (प्रोपेगेशन) की स्वतंत्रता

इस अनुच्छेद के तहत देश के प्रत्येक नागरिक के लिए धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है।

  • अनुच्छेद 26 – धार्मिक मामलों के प्रबंधन (मैनेज) की स्वतंत्रता

इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक धार्मिक व्यवस्था को धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने और बनाए रखने और उनके मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है।

  • अनुच्छेद 27 – किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता

इस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है कि राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म के प्रचार और रखरखाव के लिए कोई कर नहीं लगाया जाएगा।

  • अनुच्छेद 28 – कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता।

इस अनुच्छेद के तहत यह प्रदान किया गया है कि धार्मिक समूह, धार्मिक शिक्षा के प्रसार (डिसेमिनेशन) के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं।

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

  • अनुच्छेद 29 – अल्पसंख्यकों (माइनॉरिटी) के हितों का सरंक्षण

इस अनुच्छेद के तहत यह प्रदान किया गया है कि लोगों के एक समुदाय को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है।

  • अनुच्छेद 30 – अल्पसंख्यकों का, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार

इस अनुच्छेद के तहत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है।

  • अनुच्छेद 32- संवैधानिक उपचार का अधिकार

इस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में उपचार की गारंटी प्रदान की गई है। यह आधिकार नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देता है।

इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि संपत्ति का अधिकार शुरू में एक मौलिक अधिकार था। लेकिन वर्तमान में, यह अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार है ।

मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं?

मौलिक कर्तव्य, देश के प्रति नागरिकों के नैतिक दायित्व हैं। वे भारतीय संविधान के भाग IVA के तहत अनुच्छेद 51A में प्रदान किए गए हैं। मूल रूप से, ये संविधान का हिस्सा नहीं थे। लेकिन उन्हें 42वें और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, जिसकी सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा यू.एस.एस.आर. से उधार ली गई थी। नीति-विषयक (एथिकल), नैतिक और सांस्कृतिक आचार संहिता तैयार करने के लिए इन कर्तव्यों का मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार किया गया था। देश की संप्रभुता (सोवरेनिटी), एकता और अखंडता (इंटीग्रिटी) की रक्षा के लिए नागरिकों के द्वारा इनका पालन किया जाता है।

सबसे पहले संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, जिन्हे 42 वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था गए, और फिर बाद में, 86 वें संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 11 मौलिक कर्तव्य इस प्रकार हैं:

  1. संविधान का पालन करना और भारतीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।
  2. स्वतंत्रता संग्राम (स्ट्रगल) को प्रेरित करने वाले विचारों का पालन करना।
  3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना।
  4. बुलाए जाने पर देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना।
  5. भारत के लोगों के बीच सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना; महिलाओं को नीचा दिखाने वाली अपमानजनक प्रथाओं को त्याग देना।
  6. हमारी संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसे संरक्षित करना।
  7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका सुधार करना और जीवित प्राणियों के लिए दया करना।
  8. वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच की भावना का विकास करना।
  9. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना।
  10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता (एक्सीलेंस) की दिशा में प्रयास करना।
  11. 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना और यह सुनिश्चित करने के लिए माता-पिता का कर्तव्य होना चाहिए।

मौलिक अधिकारों को लागू करना

हमने यह देखा है कि इस देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि इन अधिकारों को कैसे लागू किया जाता है? इन अधिकारों को, प्रस्तावित किए गए कानून को ग्रहण कर देने की शक्ति कौन देता है?

इस सवाल का उत्तर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में दिया गया है। यह अनुच्छेद नागरिकों के लिए प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाता है। मूल रूप से, अनुच्छेद 13 इन मौलिक अधिकारों को सरकार द्वारा उल्लंघन से बचाता है। अनुच्छेद 13(1) में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ से पहले लागू कोई भी कानून, जहां तक ​​वे किसी भी मौलिक अधिकार से असंगत हैं, शून्य हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि संविधान से पहले बनाया गया कोई भी कानून, जो उस समय लागू है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा है, जो इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसे में कानून का वह हिस्सा उस तारीख से शून्य हो जाएगा जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, जो कि 26 जनवरी 1950 है। अनुच्छेद 13 (2) घोषित करता है कि राज्य के द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता है या बदलता है। साथ ही ऐसा कोई भी कानून, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा।

अब अधिकार प्रदान किए गए है तो उपाय प्रदान करने की भी जरूरत है, नहीं तो यह अधिकार कागज पर सिर्फ शब्द की तरह ही रह जाएंगे और कुछ नहीं। इसके लिए संविधान निर्माताओं ने अंतिम रक्षा प्रदान की है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 यह अंतिम रक्षा है। इसमें कहा गया है कि एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन उसे देश के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देगा। इसलिए जब एक राज्य व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार से वंचित करता है, तो वह कानूनी उपचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 32 अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि राज्य इस शक्ति को नागरिकों से छीन नहीं सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने की भी अनुमति दी गई है। यहां ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण अंतर यह हैं कि अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 226 एक कानूनी अधिकार है। उच्च न्यायालयों का दायरा सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में रिट जारी कर सकता है जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के अलावा कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं।

मौलिक कर्तव्यों का पालन कैसे सुनिश्चित किया जाता है

यदि मौलिक कर्तव्य देश के प्रति नैतिक दायित्व हैं, तो इन कर्तव्यों का पालन कैसे सुनिश्चित किया जाता है? यहां इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि मौलिक कर्तव्य अदालत के समक्ष लागू करने योग्य नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को उसके मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। इसके कारणों पर नीचे अगले भाग में चर्चा की गई है। इस बार पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अदालतों द्वारा इन कर्तव्यों को सीधे लागू करने का प्रावधान करता हो। इसका मतलब यह है कि अगर कोई अन्य व्यक्ति इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो कोई भी अदालत में उपाय ढूंढने के लिए नहीं जा सकता है।

हालाँकि, संसद कुछ उपयुक्त कानून बनाकर इन कर्तव्यों को अप्रत्यक्ष रूप से लागू कर सकती है। संसद को ऐसा कानून बनाने से कोई नहीं रोकता जो इन कर्तव्यों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कार्य को प्रतिबंधित करता हो। इस प्रकार मौलिक कर्तव्यों को परोक्ष (इनडायरेक्ट) रूप से लागू करने योग्य बनाया जा सकता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं:

  • अनुच्छेद 51A(g)में दिए गए कर्तव्य के पालन को सुनिश्चित करने के लिए, जो कि पर्यावरण की रक्षा करने का कर्तव्य है, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए कुछ कदम उठाना सरकार का कर्तव्य है। इसलिए इसने सरकार को कुछ निर्देश भी जारी किए थे:
  1. देश भर के शिक्षण संस्थानों को पर्यावरण के संरक्षण और सुधार से संबंधित पहली दस कक्षाओं में पाठ पढ़ाने के लिए निर्देशित करना।
  2. इस विषय पर लिखित पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना और उन्हें निःशुल्क वितरित करना।
  3. शिक्षकों को प्रशिक्षित (ट्रेन) करने के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रम (शॉर्ट टर्म कोर्स) शुरू करना।
  4. सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को स्वच्छता सप्ताह शुरू करना है और अपने आस-पास के पर्यावरण को साफ रखने के उपाय करने हैं।
  • राष्ट्रीय गौरव के अपमान की रोकथाम अधिनियम (प्रिवेंशन ऑफ़ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट), 1971– यह अधिनियम राष्ट्रीय प्रतीकों के विनाश या उनके अपमान को प्रतिबंधित करता है, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान, संविधान और भारत का नक्शा शामिल है। इसमें राष्ट्रगान को बीच में ही रोक देने पर तीन साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है।
  • नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955– यह, अस्पृश्यता के प्रचार और इसके संबंध में व्यवहार करने के लिए दंड निर्धारित करने के लिए एक अधिनियम है।
  • पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986– यह अधिनियम सरकार को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने की अनुमति देता है और किसी को भी पर्यावरण के आधार पर उद्योगों (इंडस्ट्रीज) को उनके संचालन या स्थापना से प्रतिबंधित करता है।
  • वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980– भारत की संसद का यह अधिनियम वनों के संरक्षण और उससे जुड़े मामलों जो या तो उससे सहायक (एंसिलरी) हैं या आनुषंगिक (इंसीडेंटल) हैं, का प्रावधान करता है।

यदि कोई अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो क्या उसे दंडित किया जा सकता है

मौलिक कर्तव्य, अपनी प्रकृति में लागू करने योग्य या अदालत के समक्ष पेश करने योग्य नहीं है, अर्थात, किसी भी व्यक्ति को मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। स्वर्ण सिंह समिति ने इन कर्तव्यों का पालन न करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बाद में इन्हें खारिज कर दिया गया था। इसका कारण यह था कि उस समय भारत की अधिकांश आबादी निरक्षर थी, और कर्तव्यों को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा सीमित ज्ञान वाले व्यक्ति के लिए संदेश को समझना कठिन बना देती है। ऐसे में इन कर्त्तव्यों को अदालत के समक्ष लागू करने योग्य या पेश करने योग्य बनाने से बहुत हंगामा हो जाता क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति अनजाने में इन कर्तव्यों का उल्लंघन करता ही है। तो जैसा कि हमने उपरोक्त खंड में देखा है, की किसी को भी इन कर्तव्यो का पालन न करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। लेकिन किसी को दंडित किया जा सकता है यदि वे एक ऐसा कार्य करते हैं जो निषिद्ध है और जो मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता है। इसलिए, यह कहा जा सकता है इनका पालन न करने के लिए कोई दंड नहीं दिया जाता है, लेकिन मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने वाले कार्यों के लिए दंड दिया जा सकता है।

मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच अंतर

आधार

मौलिक अधिकार

मौलिक कर्तव्य

परिभाषा

मूल मानव अधिकार, प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वह किसी भी जाति, जन्म स्थान, धर्म, जाति, पंथ या लिंग का हो।

यह देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए देश के प्रति नागरिकों का नैतिक दायित्व।

संविधान का हिस्सा

यह संविधान के भाग III में मौजूद है।

संविधान के भाग IV ए में मौजूद है।

से उधार

मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से उधार ली गई है।

यह अवधारणा यू.एस.एस.आर. से उधार ली गई है।

उपलब्धता

यह केवल नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है लेकिन इनमें से कुछ विदेशियों के लिए भी उपलब्ध हैं।

केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध और बाध्यकारी हैं।

प्रकृति

यह प्रकृति में राजनीतिक और सामाजिक है।

प्रकृति में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक।

न्यायसंगतता

यह अदालत के समक्ष लागू करने योग्य हैं।

अदालत के समक्ष लागू करने योग्य नहीं हैं

सामग्री

अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है।

अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है।

प्रवर्तनीयता

वे सीधे लागू करने योग्य हैं।

न्यायालयों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू करने का कोई प्रावधान नहीं है। संसद उपयुक्त कानून के माध्यम से उन्हें लागू कर सकती है।

निष्कर्ष

मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक (कॉम्प्लीमेंट) हैं। यदि नागरिकों को प्रदान किए गए कर्तव्यों की उपेक्षा की जाती है तो अधिकारों की कोई मांग नहीं हो सकती है। भले ही केवल मौलिक अधिकार लागू करने योग्य और अदालत के समक्ष पेश करने योग्य हैं, लेकिन तब भी मौलिक कर्तव्य समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। नैतिक दायित्वों का पालन कर के हम एक बेहतर समाज के निर्माण का प्रयास करते हैं, जैसा कि संविधान निर्माताओं संविधान बनाते समय कल्पना की थी। इन कर्तव्यों को लागू करने योग्य नहीं बनाया गया था क्योंकि हर कोई इस अवधारणा को नहीं समझ पाएगा और यह भी समझ नहीं पाएगा कि इन शर्तों का क्या अर्थ है। भारत की ज्यादातर आबादी अशिक्षित होने के कारण इस निर्णय में एक बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन हम जैसे लोग जो इन्हें समझने में सक्षम हैं, उन्हें इस देश की बेहतरी के लिए इन विचारों का पालन करना चाहिए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

क्या मौलिक अधिकार निरपेक्ष (एब्सोल्यूट) या योग्य हैं?

मौलिक अधिकार योग्य हैं लेकिन निरपेक्ष नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य को इन अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। उदाहरण के लिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है। राज्य किसी भी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहरा सकता है यदि उसके भाषण से दूसरे की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचती है।

मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों में क्या अंतर है?

मौलिक अधिकार किसी देश के नागरिकों को दिए गए बुनियादी मानव अधिकार हैं। वे अदालत के समक्ष लागू करने योग्य हैं। जबकि दूसरी ओर मौलिक कर्तव्य देश के प्रति नागरिकों के नैतिक दायित्व हैं और ये कर्तव्य अदालत के समक्ष लागू करने योग्य नहीं हैं।

मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच क्या संबंध है?

मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच संबंध यह है कि प्रत्येक अधिकार के लिए एक समान कर्तव्य होता है। एक व्यक्ति के अधिकार को दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य माना जाता है। यदि लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, तो दूसरों के अधिकार प्रभावित होते हैं।

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